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शराब पीने के लिए भी बनवा सकते है स्पेशल लाइसेंस, मिलती है ये खास सुविधाएं

भारत में शराब खरीदने और पीने के लिए न केवल विक्रेताओं को बल्कि खरीदारों को भी लाइसेंस की जरूरत होती है.
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All India liquor permit: भारत में शराब खरीदने और पीने के लिए न केवल विक्रेताओं को बल्कि खरीदारों को भी लाइसेंस की जरूरत होती है. इस लाइसेंस को 'ऑल इंडिया लिकर परमिट' के नाम से जाना जाता है जो आपको शराब पीने खरीदने और यहां तक कि इसे लेकर यात्रा करने की कानूनी अनुमति है.

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लाइसेंस का महत्व और इसके फायदे

ऑल इंडिया लिकर परमिट होने से आप विभिन्न कानूनी समस्याओं (legal issues) से बच सकते हैं खासकर जब आपको बड़ी मात्रा में शराब पीने या इसे लेकर यात्रा करने के दौरान पकड़ा जाता है. इस परमिट के बिना आप उन राज्यों में भी मुश्किल में पड़ सकते हैं जहां शराब पर सख्त पाबंदियां हैं.

राज्यों के अनुसार लाइसेंस के नियम

भारत के प्रत्येक राज्य में शराब के लिए अलग-अलग नियम (state regulations) होते हैं. कुछ राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र में शराब पीने के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है. यह लाइसेंस विशेषकर तब महत्वपूर्ण होता है जब आप बड़ी सामाजिक गतिविधियों जैसे कि शादियों या पार्टियों में शराब पीते हैं.

लाइसेंस प्राप्ति की प्रक्रिया

इस लाइसेंस को प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से संभव है. आपको अपनी उम्र और नागरिकता को साबित करने वाले दस्तावेज़ जमा करने होते हैं. महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आप ऑनलाइन आवेदन (online application) कर सकते हैं, जबकि अन्य राज्यों में आपको अपने स्थानीय आबकारी विभाग से संपर्क करना पड़ सकता है.

लाइसेंस के पैसे और इसकी अवधि

लाइसेंस की फीस (license fee) और इसकी अवधि राज्य के नियमों पर निर्भर करती है. कुछ राज्यों में यह लाइसेंस एक या दो साल के लिए वैध होता है, जबकि कुछ में आपको लाइफटाइम लाइसेंस का विकल्प भी मिल सकता है. महाराष्ट्र में एक साल के लिए लाइसेंस शुल्क लगभग 900 रुपये होता है, जबकि लाइफटाइम के लिए यह 2000 रुपये हो सकता है.