हरियाणा के इस शहर में इन बिजनेस को करने पर लगी पाबंदी, इस बड़ी वजह के चलते सरकार ने किया ऐलान
गुरुग्राम के रिहायशी कॉलोनियों (Residential colonies) में दुकान और दफ्तर (Shops and Offices) खोलने वाले मकान मालिकों के लिए बुरी खबर है। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन (District Town Planner Enforcement - DTP) ने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों (Commercial activities) पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है।
कार्रवाई की जद में आए मकान मालिक
डीटीपी ने गुरुग्राम की आठ प्रमुख कॉलोनियों के 35 मकान मालिकों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर (Gurugram Police Commissioner) से FIR दर्ज करने की सिफारिश की है। इनमें डीएलएफ फेज-1, 3, सेक्टर-82/83।
वाटिका इंडिया, सुशांत लोक फेज-2 और 3, उप्पल साउथ एंड, साउथ सिटी एक (DLF Phase-1, 3, Sector-82/83, Vatika India, Sushant Lok Phase-2 and 3, Uppal South End, South City-1) जैसी कॉलोनियां शामिल हैं।
नियमों का उल्लंघन और कानूनी प्रक्रिया
जांच (Investigation) में पाया गया कि इन मकान मालिकों ने नियमों का उल्लंघन (Violation of rules) किया है। इसमें रिहायशी मकानों को क्लीनिक, ब्यूटी पार्लर, मेडिकल स्टोर, प्रॉपर्टी डीलर कार्यालय (Clinics, Beauty Parlors, Medical Stores, Property Dealer Offices) आदि में बदलना शामिल है।
इन मकान मालिकों को पहले ही कारण बताओ नोटिस (Show cause notice) जारी किया गया था, लेकिन किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
आगे की कार्रवाई और सर्वेक्षण
डीटीपी प्रवर्तन विभाग (DTP Enforcement Department) अब शहर के अन्य आवासीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण (Survey) कर रहा है। इस सर्वेक्षण के बाद, विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य मकान मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों की जिम्मेदारी और विभाग का संदेश
मनीष यादव, डीटीपी प्रवर्तन गुरुग्राम, ने कहा कि आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन (Operation of commercial activities) नहीं किया जा सकता। उन्होंने नागरिकों से नियमों का पालन करने और कानूनी कार्रवाई (Legal action) से बचने के लिए आग्रह किया है।