हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने दी गुड न्यूज, बिजली बिल की बढ़ती कीमतों को लेकर आया बड़ा अपडेट
हरियाणा की मनोहर सरकार (Manohar Government) ने एक बार फिर से राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद राज्य में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और पुराने रेट टैरिफ (Old Rate Tariff) ही लागू रहेंगे। यह निर्णय हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग (HERC) की जनसुनवाई के बाद लिया गया है।
लगातार दसवें साल भी बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं
पिछले नौ साल से बिजली दरों में वृद्धि न करने की परंपरा को जारी रखते हुए, मनोहर सरकार ने दसवें साल भी बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। इससे राज्य के 78 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत (Electricity Consumers Relief) मिलेगी। इस निर्णय से घरेलू, गैर-घरेलू और कमर्शियल टैरिफ श्रेणियों में किसी भी प्रकार की दर वृद्धि नहीं होगी।
1 अप्रैल से लागू होगा निर्णय
आयोग ने उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से दायर की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) की याचिका पर विचार करने के बाद इस निर्णय को सुनाया है। इस नई व्यवस्था का अनुपालन 1 अप्रैल से किया जाएगा।
बिजली कंपनियों को दिए गए निर्देश
HERC के चेयरमैन नंदलाल शर्मा ने बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी परिचालन दक्षता (Operational Efficiency) में सुधार लाएं और एग्रीग्रेट ट्रांसमिशन एंड कॉमर्शियल लॉस (AT&C Loss) को 12% से घटाकर 10% करें। इसके साथ ही, आयोग ने दोनों बिजली कंपनियों की वार्षिक वित्तीय जरूरतों के लिए 44 हजार 263 करोड़ 27 लाख रुपये की मंजूरी भी दी है।