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हरियाणा में ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनवाने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब केवल इन सर्टिफिकेट को माना जाएगा वैलिड

आज के तकनीकी युग में डिजिटलीकरण ने सरकारी कार्यालयों के कामकाज को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बना दिया है। हरियाणा सरकार ने एक नई पहल के तहत 1 अप्रैल 2024 से ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स की....
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आज के तकनीकी युग में डिजिटलीकरण ने सरकारी कार्यालयों के कामकाज को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बना दिया है। हरियाणा सरकार ने एक नई पहल के तहत 1 अप्रैल 2024 से ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स की मान्यता को समाप्त कर दिया है।

यह कदम राज्य में सर्विस डिलीवरी में तेजी लाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए उठाया गया है। इस नए प्रावधान का मुख्य उद्देश्य हरियाणा को एक डिजिटल रूप से सशक्त राज्य बनाना है। जिसमें सभी नागरिक सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाओं का लाभ उठा सकें।

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महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों का डिजिटलीकरण

सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि को ऑनलाइन प्रारूप में परिवर्तित करना होगा। इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक सुगम और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना है।

प्रक्रिया और फायदे

डिजिटल प्रारूप में बदलने से दस्तावेजों की प्रमाणिकता सुनिश्चित होती है और इससे जालसाजी की संभावनाओं को न्यूनतम किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रणाली न केवल समय की बचत करती है बल्कि यह लोगों को कहीं से भी और कभी भी अपने दस्तावेज़ एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करती है।

निवासियों के लिए सलाह

हरियाणा के निवासियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रारूप में परिवर्तित कर लें। इससे उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने में मदद मिलेगी। सरकार ने इस परिवर्तन को लागू करने के लिए विस्तृत गाइडलाइंस और आवश्यक संसाधन भी प्रदान किए हैं।