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1 जनवरी 2024 को इन बड़े नियमों में होने वाला है बदलाव, 31 दिसंबर से पहले करवा लेना ये काम वरना होगा पछतावा

नए साल से 1 जनवरी, 2024 से अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव होंगे। ऐसे में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, इस माह के अंत तक कुछ आवश्यक कामों को पूरा करना अनिवार्य है
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नए साल से 1 जनवरी, 2024 से अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव होंगे। ऐसे में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, इस माह के अंत तक कुछ आवश्यक कामों को पूरा करना अनिवार्य है, जैसे डीमैट और म्यूचुअल फंड का नॉमिनेशन और आईटीआर 31 दिसंबर से पहले भरना। वहीं, कंपनियों को बंद पड़ी UPID को फिर से शुरू करना और बैंक लॉकर के नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।

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1. आईटीआर नहीं भरने पर जुर्माना लगेगा

आयकर रिटर्न (ITR) को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित तिथि से पहले आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत कार्रवाई की जाएगी। ITR देर से फाइल करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। हालाँकि, जिन करदाताओं की कुल आय पांच लाख रुपये से कम है, उन्हें सिर्फ एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

2. बैंक लॉकर कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य 

आरबीआई ने कहा कि संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। यदि कोई बैंक ग्राहक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उनका लॉकर फ्रीज हो जाएगा। 31 दिसंबर 2023 को आरबीआई ने बैंक लॉकर अनुबंधों के लिए फेज में रिन्यूवल प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। 31 दिसंबर, 2022 को या इससे पहले बैंक लॉकर अनुबंध जमा करने वाले खाताधारकों को एक संशोधित अनुबंध पर हस्ताक्षर करके संबंधित बैंक ब्रांच में जमा करना होगा।

3. नई सिम खरीदने पर केवाईसी जरूरी 

1 जनवरी, 2024 से नए सिम कार्ड खरीदने के नियम बदलेंगे। दूरसंचार विभाग ने कहा कि ग्राहकों को अब नए सिम कार्ड खरीदने पर केवाईसी देना होगा। Yaani का पेपर आधारित नो-योर-कस्टमर (KYC) कार्यक्रम शुरू होगा। वहीं, दूरसंचार कंपनियां केवल ई-केवाईसी प्रदान करेंगे। नए मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए शेष नियम अभी भी लागू रहेंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 31 दिसंबर तक सिर्फ दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड प्राप्त होंगे।

4. नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य

1 जनवरी, 2024 तक सेबी ने सभी डीमैट खाताधारकों को नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। खाताधारकों को शेयरों में लेनदेन करने में असमर्थता होगी। यह करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, लेकिन बाद में इसे तीन महीने तक बढ़ा दिया गया। साथ ही, सेबी ने 31 दिसंबर तक व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहकर पैन, नॉमिनेशन, कांटैक्ट डिटेल, बैंक खाता विवरण और संबंधित फोलियो संख्या के लिए नमूना हस्ताक्षर जमा करने का समय दिया है।

5.निष्क्रिय यूपीआई ​​आईडी बंद होंगे

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप्स (जैसे फोन पे, गूगल-पे, पेटीएम) से उन यूपीआई आईडी और नंबरों को हटाने को कहा है जो एक वर्ष से अधिक समय से सक्रिय नहीं हैं। नए निर्देशों का पालन 31 दिसंबर तक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर (टीपीएपी) और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (पीएसपी) करना होगा।