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टोल नाकों से गुजरते वक्त इन लोगों को नही देना पड़ता 1 भी रुपया, सरकार ने दे रखी है खुली छूट

जब भी हम नेशनल हाईवे (National Highway) पर यात्रा करते हैं, तो अक्सर हमें कुछ वाहनों को टोल (Toll) चुकाए बिना गुजरते हुए देखते हैं। इससे लगता है कि शायद ये वीआईपी (VIP) या किसी विशेष श्रेणी के वाहन हों।
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toll tax guidelines
   

जब भी हम नेशनल हाईवे (National Highway) पर यात्रा करते हैं, तो अक्सर हमें कुछ वाहनों को टोल (Toll) चुकाए बिना गुजरते हुए देखते हैं। इससे लगता है कि शायद ये वीआईपी (VIP) या किसी विशेष श्रेणी के वाहन हों। लेकिन वास्तविकता में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने विशेष सेवा क्षेत्रों और आपातकालीन सेवाओं के लिए टोल मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है।

इन छूटों का उद्देश्य न केवल आपातकालीन सेवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मियों को बाधारहित यात्रा सुनिश्चित करना है, बल्कि विकलांग व्यक्तियों और किसानों जैसे समाज के विशेष वर्गों को भी आर्थिक राहत प्रदान करना है। ये छूटें न केवल टोल प्लाजा (Toll Plaza) पर समय की बचत करती हैं बल्कि इन विशेष श्रेणियों के वाहनों को उनके महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता भी प्रदान करती हैं।

आपातकालीन सेवाओं के लिए टोल मुक्त पास

सबसे पहले, एम्बुलेंस (Ambulance) और अग्निशमन वाहन (Fire Trucks) को टोल चुकाए बिना राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने की अनुमति है। इन आपातकालीन सेवाओं (Emergency Services) को त्वरित और बाधारहित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए टोल टैक्स से छूट (Exemption) प्रदान की गई है।

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देश के प्रमुख नेताओं और अधिकारियों को मिली छूट

राष्ट्रपति (President), उपराष्ट्रपति (Vice-President), प्रधान मंत्री (Prime Minister), राज्यपाल (Governor), मुख्यमंत्री (Chief Minister), लोकसभा अध्यक्ष (Lok Sabha Speaker), मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) सहित सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) को भी टोल टैक्स में छूट दी गई है।

सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लिए नियम

सेना (Army), पुलिस (Police) और अर्धसैनिक बल (Paramilitary Forces) जब आधिकारिक कार्य पर होते हैं और वर्दी (Uniform) में होते हैं, तो उन्हें भी टोल मुक्त यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। यह सुविधा उन्हें उनके महत्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करती है।

विकलांग व्यक्तियों और किसानों के लिए विशेष प्रावधान

विकलांग व्यक्ति (Disabled Persons) जो तिपहिया साइकिल (Tricycle) पर यात्रा करते हैं और विकलांगता का प्रमाण पत्र (Disability Certificate) रखते हैं, उन्हें भी टोल चुकाने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ राज्यों ने किसानों (Farmers) को भी टोल टैक्स में छूट प्रदान की है, जिससे उनकी आर्थिक बोझ (Financial Burden) कम होती है।