हरियाणा में इन लोगों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, सरकार ने किया बड़ा ऐलान Haryana News
Haryana News: हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार ने अपने पहले विधानसभा सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक (important legislation) पारित किया है. इस विधेयक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे के बाहर स्थित पुराने मकानों के मालिकों को कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा.
रोहतक में बैठक की अध्यक्षता
मंत्री श्री पंवार ने रोहतक में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में कुल 16 शिकायतों (total complaints) की समीक्षा की गई. जिनमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया.
विभागीय समिति का गठन और निर्देश
मंत्री ने एक विशेष शिकायत के निवारण के लिए उपायुक्त नगर निगम आयुक्त और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति (committee formation) का गठन किया. इस समिति को निवासियों को व्यक्तिगत मीटर लगवाने के निर्देश दिए गए.
अनुपस्थिति पर कारण नोटिस और भुगतान के निर्देश
ओमेक्स सिटी को एक माह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए. साथ ही बैठक में अनुपस्थित रहने वाले शुगर मिल रोहतक के एमडी और आरटीए सचिव सहित अन्य अधिकारियों को कारण नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया.
ग्राम पंचायत जमीन की जांच
पंचायत मंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को गांवों में अस्पताल और पॉवर हाउस के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दी गई जमीन की जांच-पड़ताल करने के निर्देश दिए. इस जांच का उद्देश्य सार्वजनिक संपत्ति का सही उपयोग सुनिश्चित करना है.