ट्रेन में MRP से ज्यादा कीमत पर सामान बेचने वालों की अब खैर नही, रेल्वे यात्रियों को पता होना चाहिए ये बात
भारतीय रेलवे जो विशाल यात्री समुदाय की सेवा करता है के अपने कुछ विशेष नियम हैं जिनका उद्देश्य यात्रा के दौरान उपभोक्ता संरक्षण के बारे में बताता है। इनमें से एक प्रमुख नियम है—सभी उत्पादों को उनके अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ही बेचा जाना चाहिए। यह नियम ट्रेनों और प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होता है लेकिन अक्सर इसका उल्लंघन देखने को मिलता है।
मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता शिकायतें
भारतीय रेलवे स्टेशनों पर स्थित फूड स्टॉल्स अक्सर MRP से अधिक कीमत पर वस्तुएँ बेचते पाए जाते हैं। यह तब और भी प्रचलित हो जाता है जब ग्राहक यात्री जल्दबाजी में होते हैं और कीमत पर बहस करने से बचते हैं। इस प्रकार के उल्लंघन पर नियंत्रण रखने के लिए यात्रियों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज कराएँ।
शिकायत दर्ज करने का प्रोसेस
अगर आपको भारतीय रेलवे के परिसर में MRP से अधिक मूल्य पर सामान बेचा जाता है, तो आपके पास इसकी शिकायत दर्ज कराने के विकल्प हैं। शिकायत दर्ज कराते समय आपको दुकानदार के फूड स्टॉल का नाम, संचालक का नाम, स्टेशन का नाम, प्लेटफॉर्म नंबर, स्टॉल नंबर और समय की जानकारी आवश्यक रूप से दर्ज करानी चाहिए। यह जानकारी आपकी शिकायत को और अधिक मान्य और सटीक बनाती है।
शिकायत दर्ज करने के लिए नंबर
शिकायत दर्ज करने के लिए आप भारतीय रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 'रेल मदद' मोबाइल ऐप पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सुविधाएं आपको जल्दी और सहज तरीके से अपनी समस्या का समाधान खोजने में मदद करती हैं। यदि आप स्टेशन पर हैं तो आप सीधे रेलवे अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं।