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ये नियम जान लोगे तो टोल टैक्स में होगी बचत, NHAI ने बताई ये बातें

भारत में प्रतिदिन लाखों लोग नैशनल और स्टेट हाइवे का उपयोग करते हैं. ये सड़कें वाहनों के लिए न केवल संपर्क का मुख्य साधन हैं बल्कि यहां यात्रा करने वालों को टोल टैक्स (toll tax) भी देना पड़ता है.
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Toll Plaza: भारत में प्रतिदिन लाखों लोग नैशनल और स्टेट हाइवे का उपयोग करते हैं. ये सड़कें वाहनों के लिए न केवल संपर्क का मुख्य साधन हैं बल्कि यहां यात्रा करने वालों को टोल टैक्स (toll tax) भी देना पड़ता है. इस टोल टैक्स का उपयोग सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए किया जाता है.

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टोल प्लाजा के नियम और उसका असर 

हर एक्सप्रेसवे और हाइवे पर टोल प्लाजा की स्थापना की गई है जहाँ हर गुजरने वाले वाहन से एक निश्चित शुल्क लिया जाता है. हालांकि कुछ नियम ऐसे भी हैं जिनके तहत वाहन चालकों को इस टोल टैक्स से मुक्ति मिल सकती है.

जानिए कब नहीं देना पड़ता टोल टैक्स

2021 में भारतीय सरकार ने एक नियम लागू किया जिसके अनुसार अगर कोई वाहन टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक समय तक रुकता है तो उसे टोल नहीं देना पड़ता (no toll if waiting exceeds 10 seconds). यह नियम वाहन चालकों को लंबी प्रतीक्षा से बचाने के लिए बनाया गया था.

विशेष परिस्थितियां जहां टोल फ्री होता है 

अगर टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन 100 मीटर से अधिक हो जाती है, तो भी वाहन चालकों को टोल नहीं देना पड़ता (no toll if queue exceeds 100 meters). इसके अलावा अगर टोल प्लाजा की फास्टैग मशीन काम नहीं कर रही है तो वाहन चालक टोल देने से मुक्त होते हैं.

हेल्पलाइन और अपील प्रोसेस 

यदि आपको टोल प्लाजा पर किसी भी प्रकार की समस्या होती है, तो आप NHAI की हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क कर सकते हैं. यह सेवा वाहन चालकों को उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराने में मदद करती है.