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NHAI Rules: हाइवे पर 2 टोल प्लाजा के बीच कितनी होती है दूरी, पढ़े लिखे लोग भी नही जानते ये कमाल की जानकारी

भारत में इस समय बड़े पैमाने पर हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है जिसके साथ ही टोल टैक्स में भी इजाफा हो रहा है.
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हाइवे पर 2 टोल प्लाजा के बीच कितनी होती है दूरी
   

NHAI Rules: भारत में इस समय बड़े पैमाने पर हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी है जिसके साथ ही टोल टैक्स में भी इजाफा हो रहा है. यात्री अक्सर चाहते हैं कि वे बिना टोल टैक्स (toll tax) चुकाए ही आगे बढ़ जाएं. इस संबंध में NHAI ने एक विशेष परिस्थिति में टोल टैक्स से छूट की सुविधा मिलती है.

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NHAI के अनुसार टोल नियम 

NHAI के एक पुराने ट्वीट के अनुसार हर टोल लेन (toll lane) के लिए भुगतान समय सीमा अधिकतम 10 सेकेंड है. यदि पीक आवर्स के दौरान टोल लेन में वाहनों की लाइन 100 मीटर से अधिक हो जाती है तो वहां टोल नहीं लिया जाएगा और वाहन निःशुल्क पास हो सकते हैं. यह नियम ट्रैफिक (traffic) की सुविधा और प्रबंधन के लिए जरूरी है.

60 किलोमीटर टोल प्लाजा नियम 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार दो टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए. इस नियम का पालन सुनिश्चित करने का उद्देश्य यह है कि यात्रियों को बार-बार टोल शुल्क न चुकाना पड़े और यात्रा में सुविधा हो.

टोल टैक्स और रोड टैक्स के बीच अंतर

टोल टैक्स वह शुल्क है जो विशेष रूप से हाईवे या एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते समय वसूला जाता है. इसका प्रबंधन NHAI द्वारा किया जाता है. दूसरी ओर रोड टैक्स वह शुल्क है जो वाहन चालकों द्वारा राज्य के विभिन्न सड़कों का उपयोग करने के लिए दिया जाता है. इसे RTO (Regional Transport Office) में जमा किया जाता है और यह राज्य सरकार के राजस्व का हिस्सा बनता है.