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TRAI के नए नियमों से ग्राहकों की हो गई मौज, 24 घंटे तक नेटवर्क नही होने पर ग्राहकों को मिलेगा मुआवजा

दूरसंचार सेवाओं में बाधा अक्सर उपभोक्ताओं के लिए काफी परेशानी का सबक बनती है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में उपभोक्ता हित में एक नया फैसला सुनाया है 
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दूरसंचार सेवाओं में बाधा अक्सर उपभोक्ताओं के लिए काफी परेशानी का सबक बनती है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में उपभोक्ता हित में एक नया फैसला सुनाया है जो दूरसंचार सेवाओं में आने वाली बाधाओं के दौरान उपभोक्ताओं को निश्चित मुआवजा देने की व्यवस्था करता है।

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मुआवजे का नया नियम

नए नियम के अनुसार अगर किसी जिले में 24 घंटे से अधिक समय तक दूरसंचार सेवाएं बंद रहती हैं तो दूरसंचार ऑपरेटरों को उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। इसके अलावा जुर्माने की राशि को भी बढ़ाकर 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये कर दिया गया है।

सेवा गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण

ट्राई के इस कदम से उपभोक्ता संरक्षण में बढ़ोतरी होगी और सेवा प्रदाताओं को भी अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नए नियमों के अनुसार अगर सेवा 12 घंटे से अधिक समय तक बंद रहती है तो इसे एक पूर्ण दिन के रूप में माना जाएगा और उस हिसाब से मुआवजा देना होगा।