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Unmarried Pension: हरियाणा में विधुर और कुंवारे लोगों को हर महीने सरकार देगी पेन्शन, बैंक खाते में आएँगे इतने रुपए

हरियाणा सरकार ने समाज के एक विशेष वर्ग को सम्मान और सहायता प्रदान करने के लिए एक नई पहल की है। यह पहल राज्य में 45 वर्ष तक के विधुर और अविवाहित पुरुषों को पेंशन प्रदान करने की योजना है।
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हरियाणा सरकार ने समाज के एक विशेष वर्ग को सम्मान और सहायता प्रदान करने के लिए एक नई पहल की है। यह पहल राज्य में 45 वर्ष तक के विधुर और अविवाहित पुरुषों को पेंशन प्रदान करने की योजना है।

झज्जर जिले में पहले ही 827 विधुर और अविवाहित पुरुष इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें हर माह 3,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। इसके साथ ही इन्हें वृद्धावस्था में सम्मान के रूप में अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

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पेंशन योजना की विशेषताएं

इस अनोखी योजना के अंतर्गत 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुरों और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित पुरुषों को हर माह 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जा रही है। इससे उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिलने के साथ-साथ समाज में सम्मान भी प्राप्त हो रहा है।

आय सीमा और लाभ

योजना के तहत विधुरों के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये तय की गई है, जबकि अविवाहित पुरुषों के लिए यह सीमा 1 लाख 80 हजार रुपये है। इस आय सीमा के भीतर आने वाले व्यक्ति इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं।

वृद्धावस्था सम्मान

इस पेंशन योजना की एक और खास बात यह है कि विधुर और अविवाहित पुरुष 60 वर्ष की आयु के बाद वृद्धावस्था सम्मान के भी हकदार होंगे। इससे उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण में उन्हें अतिरिक्त सहायता और सम्मान मिलेगा।

आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक विधुर और अविवाहित पुरुषों को आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से जाना होगा, जिसमें सीधे लाभार्थियों के खाते में वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसी भी परिवर्तन की स्थिति में लाभार्थियों को जिला समाज कल्याण विभाग को सूचित करना होगा।