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अविवाहत लोगों के लिए सरकार ने शुरू की पेन्शन स्कीम, हर महीने बैंक खाते में आएंगे 2750 रूपए Unmarried Pension Yojana

हरियाणा सरकार ने राज्य के अविवाहित व्यक्तियों के लिए एक नई पहल की है जिसे 'हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना' का नाम दिया गया है.
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Unmarried Pension Yojana
   

Unmarried Pension Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के अविवाहित व्यक्तियों के लिए एक नई पहल की है जिसे 'हरियाणा अविवाहिता पेंशन योजना' का नाम दिया गया है. यह योजना उन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है जिन्होंने विवाह नहीं किया है. करनाल जिले में एक जन संवाद कार्यक्रम के दौरान, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की घोषणा की.

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योजना की विशेषताएं और लाभ

इस योजना के तहत, हर महीने 2750 रुपए की पेंशन उन महिला और पुरुषों को दी जाएगी जो अविवाहित हैं और उनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है. यह पेंशन उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में मदद करेगी और उनके जीवनयापन में सहायक होगी.

पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा, आवेदक की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए और उनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.

योजना में आवेदन कैसे करें

आवेदन करने के लिए, आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और 'Services/Schemes' विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद, 'Citizen Services >> Social Security Pension Schemes' पर जाएं और 'Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme' पर क्लिक करें. आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग में जमा करवा दें.

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के समय जरूरी दस्तावेजों में परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र, परिवार की आय प्रमाण पत्र, और बैंक खाता कॉपी शामिल हैं.