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यूपी के रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट पर टेन्शन फ्री होकर छलका सकेंगे जाम, बार में शराब पिलाने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

1 अप्रैल से कानपुर समेत विभिन्न शहरों में शराब बिक्री से संबंधित नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब मेट्रो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर भी शराब की बिक्री संभव होगी।
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1 अप्रैल से कानपुर समेत विभिन्न शहरों में शराब बिक्री से संबंधित नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब मेट्रो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर भी शराब की बिक्री संभव होगी। यह नियम शराब उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है।

बीयर की बिक्री और नए परमिट शुल्क

नए नियमों के तहत, बीयर विक्रेताओं को 20 मीटर की परिधि में बीयर परोसने की अनुमति होगी और उन्हें 100 वर्ग फीट का परिसर बनाने की भी स्वीकृति मिलेगी। इसके लिए उन्हें पांच हजार रुपये प्रतिवर्ष का परमिट शुल्क देना होगा।

दामों में बदलाव और अस्थायी लाइसेंस

1 अप्रैल से मैकडॉवल नंबर वन को छोड़कर बाकी अंग्रेजी, देसी और बीयर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अब घर या बाहरी आयोजनों के लिए शराब पिलाने का अस्थायी लाइसेंस 12 घंटे के लिए मिलेगा जो पहले केवल 6 घंटे का होता था।

बार वालों के लिए विशेष प्रावधान

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नवीन प्रावधानों के तहत बार मालिकों को रात 2 बजे तक शराब पीने की अनुमति होगी। इसके लिए वे अतिरिक्त भुगतान कर सकते हैं और अपने परिसर में स्थित स्वीमिंग पूल, लॉन व छत पर भी शराब पिलाने के लिए अलग काउंटर लगा सकते हैं।

देसी शराब की बिक्री और नियंत्रण

जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार अब देसी शराब की बिक्री पांच के गुणांक में होगी ताकि विक्रेता अधिक पैसा वसूल न सकें। इस प्रकार नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाना और शराब बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाना है।