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Parking Policy: सड़क किनारे गाड़ी पार्किंग पर होगी कार्रवाई, इस राज्य में जल्द लागू होने जा रहा है नया नियम

उत्तर प्रदेश सरकार ने रात में सड़कों पर वाहन पार्किंग के लिए नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है जिसके तहत अब रात्रिकालीन पार्किंग पर अलग से शुल्क लगेगा.
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सड़क किनारे गाड़ी पार्किंग पर होगी कार्रवाई
   

Parking Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने रात में सड़कों पर वाहन पार्किंग के लिए नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है जिसके तहत अब रात्रिकालीन पार्किंग पर अलग से शुल्क लगेगा.

पार्किंग शुल्क की नई दरें

नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानों पर रात में वाहन पार्क करने पर विभिन्न शुल्क लिया जाएगा जैसे कि प्रति रात के लिए 100 रुपये, हफ्ते भर के लिए 300 रुपये, महीने भर के लिए 1000 रुपये और साल भर के लिए 10000 रुपये.

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बिना परमिट के पार्किंग पर जुर्माना

यदि कोई बिना परमिट के गाड़ी खड़ी करता है तो उसे निर्धारित शुल्क का तीन गुना देना होगा. यह कदम बिना पार्किंग को रोकने के लिए उठाया गया है.

आबादी के आधार पर शुल्क

दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दो पहिया वाहनों के लिए 855 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 1800 रुपये प्रति माह के हिसाब से मासिक पास जारी किए जाएंगे. 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में यह दरें क्रमशः 600 और 1200 रुपये होंगी.

रात्रिकालीन पार्किंग की खास व्यवस्था

रात 11 से सुबह 6 बजे तक के लिए रात्रिकालीन पार्किंग के लिए अलग से रेट निर्धारित किए गए हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक और सड़कों पर अव्यवस्था को कम किया जा सके.