हरियाणा के लगभग 29 लाख लोगों का पानी का बिल किया माफ, पिछले वर्ष का हर महीने इतने रुपए की दर से आएगा बिल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नव वर्ष पर हरियाणावासियों को बड़ा तोहफा दिया है। 28.87 लाख ग्रामीणों का पानी का बिल ब्याज सहित हरियाणा सरकार ने माफ कर दिया है। सरकार ने लोगों को 372.13 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
इसके अलावा, अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 20 रूपये प्रति महीना और सामान्य वर्ग को 40 रूपये प्रति महीना का पिछले एक साल का बिल दिया जाएगा। जो अब सरकारी खजाने पर अधिक बोझ डाल देगा। इसकी सूचना चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी।
बैठक में कुल 17 एजेंडे रखे गए
मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 एजेंडे प्रस्तुत किए गए थे। जिनमें से 15 मंजूर हुए हैं। सीएम ने बताया कि 1998 में हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम में संशोधन मंजूर किया गया है।
इस संशोधन के अनुसार, राज्य नियमों में मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद हटा दिया गया है। भारत सरकार ने अब इसे IFS कैडर में PCCF स्तर पर शामिल किया है। इको टूरिज़्म की विकास नीति को इस बैठक में मंजूरी दी गई है।
ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय मे बढ़ोतरी
सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों पर भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हरियाणा चौकीदार नियम, 2013 में एक नया उपनियम जोड़ा गया है जो चौकीदारों को सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। अगस्त 2023 में राज्य सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 7 हजार रुपये से 11 हजार रुपये कर दिया।
दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को वित्तीय सहायता
हरियाणा सरकार ने गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों की भी देखभाल की है। बैठक ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों को पेंशन देने की अनुमति दी है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें यह धन मिलेगा। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 में उल्लिखित बीमारियों में भी यह कानून लागू होगा। कुल 55 ऐसी दुर्लभ बीमारियां हैं।
पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची में संशोधन करने की मंजूरी
हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। जिसमें छह जातियों (अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी) को पिछड़ा वर्ग राज्य सूची (ब्लॉक-ए) से बाहर कर दिया गया था। क्रम संख्या 31 में जंगम-जोगी शब्द को जंगम में बदल दिया गया है। बैठक ने पिछड़ा वर्ग राज्य सूची (BC-A) में संशोधन की अनुमति दी है।