होली के कलर लगे हुए नोट बाजार में चलेंगे या नही, जाने क्या कहता है RBI का नियम
होली रंगों का त्योहार जो न केवल आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देता है बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी कई रोचक और अद्भुत पहलुओं को जोड़ता है। इस खुशियों भरे माहौल में शहर से लेकर गांव देहात तक के बाजार और चौराहे रंग अबीर और पिचकारियों से सज जाते हैं। लेकिन होली की मस्ती में कभी-कभार हमारे जेब में मौजूद नोट भी इन रंगों से अछूते नहीं रह पाते।
रंगीन नोटों का आलम
"बुरा न मानो होली है" कहते हुए जब कोई रंग डाल देता है, तो कपड़ों के साथ-साथ हमारे नोट भी रंगों से सराबोर हो जाते हैं। यह मजेदार तो होता है लेकिन जब ये रंगीन नोट किसी दुकानदार को देने की बारी आती है, तो अक्सर वे इन्हें लेने से मना कर देते हैं।
इस स्थिति में बहुत से लोग यह नहीं जानते कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार कोई भी दुकानदार कलर लगे हुए नोट को लेने से मना नहीं कर सकता।
फटे नोटों की विडंबना
होली की धूम में कभी-कभी नोट पानी से भीग जाते हैं और फट जाते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि RBI के नियमों के अनुसार, आप देश के किसी भी बैंक में जाकर इन फटे मुड़े हुए नोटों को बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। इसके लिए आपका उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है।
नोट बदलने पर मिलने वाली राशि
अगर नोट फट जाता है तो बैंक उस नोट की स्थिति के आधार पर पैसा वापस करता है। जैसे 2000 रुपये के नोट का अगर 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सही सलामत है, तो आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे।
लेकिन अगर वह 44 वर्ग सेंटीमीटर तक ही सही है, तो आधा मूल्य ही वापस मिलेगा। इस प्रकार के नियम सभी मूल्यवर्ग के नोटों के लिए लागू होते हैं। यह जानकारी हमें आरबीआई के नियमों की बेहतर समझ प्रदान करती है।