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ट्रेन में सामान चोरी हो जाए तो रेल्वे की तरफ से मिलेगा मुआवजा? जाने क्या है रेल्वे का नियम

भारतीय रेलवे जो हर दिन दो करोड़ से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है न सिर्फ यात्रा का सबसे सस्ता और आरामदायक साधन है बल्कि यात्रियों को कई सुविधाएं भी देता है। इन्हीं सुविधाओं में से एक है यात्रा बीमा जो यात्रियों के सामान की सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें आर्थिक सुरक्षा देता है।

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भारतीय रेलवे जो हर दिन दो करोड़ से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती है न सिर्फ यात्रा का सबसे सस्ता और आरामदायक साधन है बल्कि यात्रियों को कई सुविधाएं भी देता है। इन्हीं सुविधाओं में से एक है यात्रा बीमा जो यात्रियों के सामान की सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें आर्थिक सुरक्षा देता है।

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रेल यात्रा और सामान की सुरक्षा

ट्रेनों में यात्रा करते समय कई बार यात्रियों का सामान चोरी हो जाने की समस्या सामने आती है। इस स्थिति में यात्री अक्सर निराश होकर बिना किसी आशा के घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन रेलवे द्वारा प्रदान की गई यात्रा बीमा सुविधा के माध्यम से चोरी हुए सामान की भरपाई की जा सकती है।

यात्रा बीमा

टिकट बुकिंग के समय रेलवे आपको एक बीमा विकल्प प्रदान करता है जिस पर क्लिक करने पर आपको पूरी यात्रा के लिए बीमा कवर दिया जाता है। इस बीमा में 10 लाख रुपये तक का कवरेज मिलता है जो यात्रियों को वित्तीय सुरक्षा देता है।

किफायती बीमा प्रीमियम

रेलवे द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह बीमा केवल 50 पैसे मिलते है जो यात्रियों को एक किफायती ऑप्शन है। इस छोटी राशि में बड़ी सुरक्षा मिलती है जो यात्रा के दौरान किसी भी आर्थिक नुकसान से बचाव करती है।

बीमा कैसे मिलता है?

यदि यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है या कोई दुर्घटना होती है तो बीमा कंपनी द्वारा नुकसान की भरपाई की जाती है। आपको अपने दावे के लिए आईआरसीटीसी या बीमा कंपनी की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा जहाँ आपको अपने टिकट और अन्य जानकारी प्रदान करनी होगी।