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Wine Beer: शराब का MRP से ज्यादा दाम वसूलना अब पड़ेगा महंगा, 1 लाख के जुर्माने के साथ हो सकता है लाइसेंस रद्द

हिमाचल प्रदेश में शराब के अधिक दाम वसूलने की समस्या पर राज्य सरकार और आबकारी विभाग ने गंभीर कदम उठाए हैं.
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Himchal, Shimla Wine Shop Rule: हिमाचल प्रदेश में शराब के अधिक दाम वसूलने की समस्या पर राज्य सरकार और आबकारी विभाग ने गंभीर कदम उठाए हैं. इस प्रक्रिया में ओवरचार्जिंग करने वाले ठेकेदारों पर भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.

जुर्माने की जानकारी और कार्रवाई की प्रक्रिया

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यदि कोई ठेकेदार शराब की बिक्री में ओवरचार्जिंग करता पाया जाता है, तो पहली बार उल्लंघन पर 15,000 रुपए, दूसरी बार 25,000 रुपए, तीसरी बार 50,000 रुपए और चौथी बार उल्लंघन पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा, चार बार से अधिक दोषी पाए जाने पर ठेकेदार का लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा.

लाभांश और निर्धारित कीमतें

आबकारी नीति के तहत विभिन्न शराब ब्रांडों पर निर्धारित लाभांश की दरें तय की गई हैं. बॉटल्ड इन ओरिजिन जैसे सिंगल माल्ट, व्हिस्की, रम, जिन, वोडका, बायो बीयर/वाइन पर 10% और भारत में निर्मित बीयर पर 30% लाभांश तय किया गया है. देसी शराब और अन्य उच्च ब्रांड शराबों पर भी इसी तरह की दरें लागू होती हैं.

निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली

शराब के विक्रय से संबंधित शिकायतों के लिए राज्य विभाग ने विभिन्न जोन्स में दूरभाष नंबर जारी किए हैं और विभाग का नियंत्रण कक्ष सप्ताह भर 24 घंटे कार्यशील रहता है. न्यूनतम विक्रय मूल्य से 10 से 30 फीसदी लाभांश से अधिक शराब के विक्रय से संबंधित शिकायत के लिए विभाग ने दूरभाष नंबर भी जारी किए हैं। शिकायतकर्त्ता कांगड़ा जोन में दूरभाष-01894230186, मंडी जोन में 01905223499, शिमला जोन में 01772620775 पर संपर्क कर सकते हैं।

अवैध शराब के कारोबार पर रोक

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. विभाग द्वारा तय की गई लाभांश दरों से अधिक दाम वसूलने पर हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगीऔर सभी नागरिक इस प्रकार के मामले संज्ञान में आते ही टॉल फ्री नंबर-18001808063, दूरभाष नंबर 0177-2620426 और व्हाट्सएप नंबर 94183-31426 व मेल पर जानकारी सांझा कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।