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Wine Beer: उत्तराखंड में घरों में इस लिमिट तक शराब का कर सकते है स्टॉक, ज़्यादा मिली तो हो सकती है कार्रवाई

उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने हाल ही में अपनी नई आबकारी नीति (Excise Policy) 2023-24 के तहत एक ऐसा प्रावधान पेश किया है जो शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है।
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उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने हाल ही में अपनी नई आबकारी नीति (Excise Policy) 2023-24 के तहत एक ऐसा प्रावधान पेश किया है जो शराब के शौकीनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अब वे अपने घरों में मिनी बार (Mini Bar) रख सकेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें (Conditions) और नियमों का पालन करना होगा।

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इस नई नीति के साथ, उत्तराखंड सरकार ने शराब प्रेमियों को एक नया विकल्प प्रदान किया है, जिससे वे अपने घरों में सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में शराब का आनंद ले सकते हैं। हालांकि, इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों (Responsibilities) और शर्तों का पालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि यह सुविधा सभी के लिए सुरक्षित और फायदेमंद बनी रहे।

लाइसेंस प्रक्रिया की सरलता

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी (District Excise Officer) राजीव चौहान ने बताया कि जो कोई भी पिछले पांच वर्षों से आईटी रिटर्न (IT Return) दाखिल कर रहा है।

वह जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन (Application) कर सकता है। आवेदनकर्ता को 12,000 रुपये के वार्षिक शुल्क (Annual Fee) पर होम बार लाइसेंस (Home Bar License) जारी होगा।

शराब की मात्रा पर नियंत्रण

एक बार मंजूरी मिलने के बाद, लाइसेंस धारक अपने घर पर नौ लीटर भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL), 18 लीटर विदेशी अल्कोहोल (Foreign Alcohol), नौ लीटर वाइन (Wine) और 15.6 लीटर बीयर (Beer) रख सकता है। यह सुविधा शराब प्रेमियों के लिए उनके घरों को एक व्यक्तिगत सामाजिक स्थल में बदल देगी।

शर्तें और नियम

हालांकि, होम मिनी-बार लाइसेंस की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें एक शपथ पत्र (Affidavit) जमा करना शामिल है। चौहान के अनुसार, किसी को भी बार का उपयोग केवल व्यक्तिगत उपयोग (Personal Use) के लिए करना होगा, और किसी भी व्यावसायिक गतिविधि (Commercial Activities) की अनुमति नहीं होगी।

सुरक्षा और नियमों का पालन

अधिसूचित शुष्क दिनों (Dry Days) पर बार को बंद रखना होगा, और लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार में 21 वर्ष से कम उम्र का कोई भी उस क्षेत्र में न आए, जहां बार स्थापित है। इसके अलावा, बार लाइसेंस का नवीनीकरण (Renewal) "होम बार" का निरीक्षण करने के बाद किया जाएगा, जो सुरक्षा और मानकों (Standards) का पालन सुनिश्चित करता है।