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16 साल की उम्र में भी बनवा सकते है अपना ड्राइविंग लाइसेंस, बस फ़ॉलो करनी पड़ेगी ये कंडिशन

भारत में वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस केवल 18 साल की उम्र पूरी कर चुके व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है। हालांकि सरकार ने 18 साल से...
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भारत में वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस केवल 18 साल की उम्र पूरी कर चुके व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है। हालांकि सरकार ने 18 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की व्यवस्था की है, जो केवल बिना गियर वाली दुपहिया वाहनों (स्कूटी) के लिए मान्य है।

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भारतीय यातायात नियमों के अनुसार 18 साल से कम उम्र के युवा भी विशेष श्रेणी के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था युवाओं को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करते हुए, समाज में उनकी आवश्यकताओं को समझती है। इसलिए उम्र के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करना और नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है।

16 साल की उम्र में लाइसेंस

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकते। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की उम्र 16 साल है, तो वह 50 सीसी की क्षमता से कम इंजन वाली मोटरसाइकिल चला सकते हैं, बशर्ते उन्हें इसके लिए विशेष लाइसेंस प्राप्त हो। यह विशेष प्रावधान युवाओं को नियमित आवाजाही के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है।

ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं?

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ कार्यालय जाना होगा। यहाँ आप अपने आधार कार्ड या अन्य जरूरी दस्तावेजों के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा, जिस पर ओटीपी प्राप्त होगा। इसके बाद आप लाइसेंस के लिए आवश्यक फीस जमा करके और टेस्ट देकर लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

लाइसेंस का महत्व

वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि यह यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए विशेष लाइसेंस की सुविधा से उन्हें सुरक्षित रूप से वाहन चलाने का अवसर मिलता है।