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गाड़ी पर चाहकर भी लगा सकते ये खास तरह के स्टिकर, वरना देना पड़ सकता है भारी जुर्माना

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक विशेष अभियान की शुरुआत की है जिसके तहत वे उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जिन पर धर्म या जाति से संबंधित स्टिकर लगे हुए हैं।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक विशेष अभियान की शुरुआत की है जिसके तहत वे उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जिन पर धर्म या जाति से संबंधित स्टिकर लगे हुए हैं। यह अभियान 11 अगस्त से प्रारंभ हुआ है और इसके अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति अपने वाहन पर इस तरह के स्टिकर लगाकर पाया जाता है तो उसे ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

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कितना होगा जुर्माना 

इस अभियान के अंतर्गत न केवल जाति और धर्म के स्टिकर पर जुर्माना लगाया जा रहा है बल्कि अगर किसी वाहन की पंजीकरण संख्या प्लेट पर कुछ भी अनावश्यक लिखा गया है, तो उसके लिए भी ₹5000 का जुर्माना निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा जिससे वाहन मालिकों में इस बारे में जागरूकता बढ़े और वे इस तरह की प्रवृत्तियों से बचें।

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मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रावधान

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने वाहन पर ऐसे स्टिकर लगाने की अनुमति नहीं है जो सामाजिक तनाव को बढ़ावा देते हों। इस अधिनियम के तहत अगर कोई वाहन मालिक इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसमें विशेष रूप से पंजीकरण नंबर प्लेट पर कोई स्टिकर लगाने पर भारी जुर्माना शामिल है।