नई गाड़ी पर ले सकेंगे पुरानी गाड़ी का नंबर, जाने क्या है नया फैसला
Registration Number Retention: अगर आपकी पुरानी गाड़ी का नंबर आपको पसंद है और आप उसी नंबर को अपनी नई गाड़ी के लिए भी चाहते हैं तो राजस्थान में यह संभव हो गया है. इस नए नियमों के तहत पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैप सेंटर (authorized scrap center) में जमा करने पर उनके रजिस्ट्रेशन नंबर को नए वाहनों पर दिया जा सकता है. परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा के अनुसार इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य वाहन मालिकों को अपनी पसंद का नंबर बरकरार रखने की अनुमति देना है.
रजिस्ट्रेशन नंबर रिटेंशन की प्रक्रिया
वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट (certificate of deposit) प्राप्त करना होगा जिसके बाद स्क्रैप सेंटर से सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग (certificate of vehicle scrapping) प्राप्त होगा. इसके बाद वाहन मालिक को अपने पुराने नंबर को नए वाहन पर आवंटित करने के लिए निर्धारित फीस के साथ पंजीयन अधिकारी के पास आवेदन करना होगा.
वाहन मालिकत्व और पंजीयन जरूरी
यह महत्वपूर्ण है कि पुराने और नए दोनों वाहनों का मालिक एक ही व्यक्ति हो. वाहन डीलरों को इस बात की पुष्टि करनी होती है और उचित दस्तावेज (documentation) वाहन पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं. नई गाड़ी के लिए पुराने नंबर का उपयोग करने के लिए सभी स्टेप्स पूरे करने के बाद पंजीयन अधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर वाहन मालिक को इसकी सूचना दी जाएगी.
सुविधा और नियमों का पालन
यह प्रक्रिया न केवल पर्यावरणीय लाभ मिलता है बल्कि वाहन मालिकों को उनकी पसंदीदा रजिस्ट्रेशन नंबर (registration number) को नई गाड़ी में भी उपयोग करने का अवसर देती है. इससे उन्हें नई गाड़ी के साथ एक व्यक्तिगत संबंध और पहचान बनाए रखने में मदद मिलती है.