पैन और आधार कार्ड लिंक करवाने वालों को मिली बड़ी राहत, टैक्सपेयर के लिए जारी हुआ नया सर्कुलर
आयकर विभाग ने हाल ही में यह घोषणा की है कि यदि करदाता 31 मई 2024 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ देते हैं तो उन्हें 'स्रोत पर कर कटौती' (टीडीएस) में किसी भी प्रकार की उच्च दर से कटौती नहीं की जाएगी। यह निर्णय करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत की बात है।
क्योंकि पहले जिनका पैन आधार से जुड़ा नहीं था उन्हें लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से टीडीएस का सामना करना पड़ता था। इस कदम से करदाताओं को सहूलियत होगी और व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
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यह सारी जानकारी और अद्यतन निर्देश आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और करदाता अपनी सुविधानुसार वहाँ से इसे देख सकते हैं। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है कि सभी करदाता समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा कर लें और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की घोषणा
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को इस संबंध में विशेष सूचना दी है। उन्होंने बताया कि कई करदाताओं ने यह शिकायत की थी कि उन्हें पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में टीडीएस की कम कटौती के लिए नोटिस प्राप्त हुई थी।
सीबीडीटी ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी करदाता ने 31 मई 2024 से पहले अपना पैन आधार से जोड़ दिया तो उन पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगेगा भले ही पिछले लेनदेन में कम टीडीएस कटौती हुई हो।
विशेषज्ञों की राय
एकेएम ग्लोबल के कर सलाहकार संदीप सहगल का कहना है कि यह परिपत्र उन करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है जिनके पैन अभी तक आधार से जुड़े नहीं हैं और इस कारण वे निष्क्रिय माने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी सलाह दी कि करदाता को चाहिए कि वे बिना किसी देरी के अपने पैन को आधार से लिंक कर लें।
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आगे की कार्रवाई के निर्देश
इस नए निर्णय के बाद आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पैन और आधार को जोड़ लें। इससे न केवल उनके टीडीएस में अनावश्यक वृद्धि से बचा जा सकेगा बल्कि कर संग्रहण प्रक्रिया में सुधार होगा।
आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो करदाता इस दिशानिर्देश का पालन नहीं करेंगे उन्हें भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।