हरियाणा में बेटियों की उम्र 18 साल होने तक मिलेंगे 5 हजार रुपए, बिना किसी देरी के आज ही बेटी के नाम खुलवा दे ये खाता

हरियाणा सरकार राज्य की बेटियों की शिक्षा व उनकी शादी के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराने का इंतजाम करती है। तो चलिए जानते है प्रदेश की लाडली बेटियों को इस योजना का क्या-क्या फायदा मिल रहा है।
 

हरियाणा सरकार राज्य की बेटियों की शिक्षा व उनकी शादी के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराने का इंतजाम करती है। तो चलिए जानते है प्रदेश की लाडली बेटियों को इस योजना का क्या-क्या फायदा मिल रहा है। हरियाणा में लड़कियों का जन्म प्रतिशत लड़कों के मुकाबले कम रहता रहा है।

जिसको देखते हुए कुछ साल पहले बेटियों के जन्म को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा लाडली योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत राज्य की बेटियों को पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ 

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने ऐसी बेटियों के लिए लाडली स्कीम की सुरुआत की है जिसके तहत उन बेटियों को 5000 रुपये की मदद दी जाती है जिन बेटियों का जन्म 30 अगस्त 2005 के बाद हुआ हो। इससे पहले जन्म लेने वाली बेटियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

इसके लिए दो बेटियों वाले अभिभावकों को दूसरी बेटी के जन्म के बाद उसके पांच साल के होने के बाद से इस योजना के तहत प्रति वर्ष पांच हजार रुपये मिलेंगे। लेकिन इसके लिए परिवार की सालाना आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बेटी को दी जाने वाली सहायता किसान विकास पत्र के माध्यम से दी जाएगी। ये पैसे उसको तब दिए जाएंगे जब बेटी की उम्र 18 साल पूरी हो जाएगी। इस योजना के तहत हर साल 5000 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा।

योजना के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स

हरियाणा लाडली योजना के लिए जिन डॉक्युमेंट्स की जरूरत है उनमें आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मां-बाप का पासपोर्ट साइज फोटो, मां-बाप का पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं।

राज्य की स्थाई निवासी होना जरूरी 

हरियाणा लाडली योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए। जिन अभिभावकों के दो बेटी हैं उन्हें ही इस योजना का फायदा मिलेगा।

राज्य की गरीब परिवार की बेटी को इस योजना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदन करने के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी है।

यहां पर कर सकते है अप्लाई 

हरियाणा लाडली योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी हॉस्पिटल या बीमा कार्यालय से भी आवेदन कर सकते है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से भी अप्लाई कर सकते हैं।