राजस्थान के ऐसे गांव जहां शाम 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलते लोग, प्रशासन की तरह मिले ऑर्डर को मानने पर मजबूर है लोग

पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले कलेक्टर आशीष गुप्ता ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के 5 किलोमीटर एरिया के अंदर रात को घूमने पर रोक लगाई गई है।
 

पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले कलेक्टर आशीष गुप्ता ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के 5 किलोमीटर एरिया के अंदर रात को घूमने पर रोक लगाई गई है। जिला कलेक्टर ने 12 दिसंबर 2023 तक यह आदेश तस्करी घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश और अन्य अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बॉर्डर पर बैन लगाया है।

पाकिस्तान से जुड़ती राजस्थान सीमा पर हाई अलर्ट करते हुए। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि जिले में रहने वाले सीमावर्ती निवासियों के जनजीवन और लोग शांति के बिगड़ने के अंदेशे को ध्यान में रखते हुए।

यह आदेश जारी किया गया है। जो अगले 12 सितंबर 2023 तक जारी रहेगा। भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास लेते हुए। 5 किलोमीटर सीमा के कुछ इलाकों में कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं।

जिसके चलते सीमा क्षेत्र में रहने वाले निवासियों और उस इलाके में अगले 6 महीने तक शाम 6:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि राजस्थान बॉर्डर पर फिलहाल तनाव की स्थिति नही है।

इन एरिया वाले गांव में रहेगा बैन 

बॉर्डर इलाके के करीब 50 से 100 किलोमीटर के गांवों में कोई भी नागरिक बिना इजाजत गांवों में भी आवाजाही नहीं कर सकता है। जैसलमेर और पोकरण तहसील के कई गांव में बैन के आदेश दिए गए हैं।  

जिनमे से भुट्टोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचुवाली, बुईली, बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, बसना,बिरयारी, मिट्टिखुई,भुग, मुरार, धनाना, लुणार, पोछिणा, करड़ा, गोधुवाला, मालासर,म्याजार,रॉयचंदवाला, कुरिया बेरी, मोहरोवाला, किशनगढ़ तनोट,

साधोवाला घोटारू लोंगेवाला गणेशिया रतडाऊ लांगतला कारटा लिलोई, खारिया शेखर कोर्ट जमराऊ खुईयाला उर्फ खूड़जनवाली जाजिया, खारा मुंगेर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार असुदा धोरोई, बिछड़ा, मिटडाऊ, किरङवाली, जियाऊ, केरला और बगनाऊ इलाके में यह प्रतिबंधित एरिया में बैन लागू रहेगा। 

कोई भी अधिकारी कर सकेगा कार्रवाई

इन इलाकों में शाम 6:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक प्रशासनिक अनुमति पत्र के बिना जाने के लिए पूरी तरह से बैन रहेगा, साथ ही अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी। यह आदेश जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने जारी किया है।

आदेश के अनुसार 12 सितंबर 2023 तक सरहद के इलाकों में क्षेत्रवासी व आम व्यक्ति को शाम 6:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक बिना अधिकारी अनुमति के मिलने पर उस पर कार्रवाई होगी। इस आदेश की पालना नहीं करने पर कोई भी अधिकारी कार्रवाई कर सकेगा।