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कार में ये मॉडिफिकेशन्स करवाए तो भरना पड़ सकता है मोटा चालान, जरुर पता होना चाहिए ये ट्रैफिक नियम

आजकल वाहनों को मॉडिफाई कराना युवाओं में एक प्रचलित ट्रेंड बन चुका है। नई कार या बाइक खरीदने के तुरंत बाद ही अक्सर लोग उन्हें अपनी पसंद के अनुसार मॉडिफाई करवा लेते हैं।
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आजकल वाहनों को मॉडिफाई कराना युवाओं में एक प्रचलित ट्रेंड बन चुका है। नई कार या बाइक खरीदने के तुरंत बाद ही अक्सर लोग उन्हें अपनी पसंद के अनुसार मॉडिफाई करवा लेते हैं। हालांकि बहुत से मॉडिफिकेशन्स ऐसे भी होते हैं जो कि गैरकानूनी माने जाते हैं और इससे आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है।

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फैंसी नंबर प्लेट्स

वाहनों पर फैंसी नंबर प्लेट्स लगाना आजकल एक फैशन बन गया है। कई बार लोग नंबर प्लेट पर अपनी मनपसंद की डिजाइन या फॉन्ट्स का उपयोग करते हैं जो कि वास्तव में गैरकानूनी है। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि ऐसी नंबर प्लेट्स के कारण आप पर चालान भी लग सकता है।

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एयर हॉर्न का प्रयोग 

कई बार वाहन मालिक तेज और विचित्र ध्वनियों वाले हॉर्न लगवा लेते हैं, जिन्हें 'एयर हॉर्न' कहा जाता है। इन हॉर्न्स का डेसिबल स्तर अक्सर निर्धारित सीमा से अधिक होता है, जो कि न केवल इंसानों के लिए हानिकारक है बल्कि पर्यावरण के लिए भी उतना ही नुकसानदेह है। ऐसे हॉर्न लगाना पूरी तरह से गैरकानूनी है और इसके लिए चालान कट सकता है।

डार्क सन फिल्म्स पर प्रतिबंध

चारपहिया वाहनों के शीशे पर काली फिल्म चढ़ाना भी एक प्रमुख गैरकानूनी मॉडिफिकेशन है। भारतीय कानून के अनुसार, वाहनों के शीशों की विजिबिलिटी कम से कम 70% होनी चाहिए जिससे ड्राइविंग के दौरान पारदर्शिता बनी रहे। पूरी तरह काले शीशे ड्राइवर की दृष्टि को बाधित कर सकते हैं और यह भी एक कारण है जिसकी वजह से चालान कट सकता है।

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बुल बार्स और क्रैश गार्ड्स पर रोक

वाहनों के आगे के भाग पर बुल बार्स या क्रैश गार्ड्स लगाना भी गैरकानूनी है। ये डिवाइसेज वाहन के ढांचे को बदल देते हैं और सड़क पर दुर्घटना के समय अधिक नुकसान पहुँचा सकते हैं। इन्हें लगाने से वाहन के सुरक्षा मानदंडों में कमी आ सकती है, जिसके कारण न सिर्फ चालान का सामना करना पड़ सकता है बल्कि यह दुर्घटना के समय अधिक जानमाल का नुकसान भी कर सकता है।