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जाने किस कारण सेना में 14 साल की सजा वाले अंग्रेजी एक्ट की हो रही है चर्चा, आखिर हर रोज कैसे बढ़ रहे है मामले

आपको बता दे कि आज के समय में अंग्रेजी राज्य में बने उसे एक्ट की याद दिलाई जा रही है। जो 14 साल की सजा तक का प्रावधान रखा गया था।
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जाने किस कारण सेना में 14 साल की सजा वाले अंग्रेजी एक्ट की हो रही है चर्चा
   

आपको बता दे कि आज के समय में अंग्रेजी राज्य में बने उसे एक्ट की याद दिलाई जा रही है। जो 14 साल की सजा तक का प्रावधान रखा गया था। इतना ही नहीं इस बात को लेकर पिछले दिनों एक सर्कुलर भी जारी किया गया था।

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 जिसने की भारत सरकार के अधिकारी को गोपनीयता अधिनियम 1923 और केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1984 से सभी अधिकारियों को इन नियमों को अवगत कराने के लिए कहा गया था। इतना ही नहीं सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

किन प्रावधानों का हो रहा है उलंघन

आपको बता दे कि इसमें कई सीक्रेट एक्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति सरकारी या फिर किसी बिल्डिंग का नक्शा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करता है, तो स्केच बनाना जरूरी फाइल में दर्ज करना नोट करना ऐसी एक्टिविटी इन सभी प्रावधानों के अंदर आती है। 

कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए कोई गुप्त जानकारी हासिल करता है तो उसे रिकॉर्ड करता है। सीक्रेट जानकारी जैसे कोई प्लान मॉडल या दस्तावेज किसी ऐसे इंसान को भेजने की कोशिश करता है। जिससे कि देश की सुरक्षा को खतरा न हो यह ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट में आता है।

इन चीजों को रखा जाता है सुरक्षित

आपको बता दे कि इस एक्ट में कई ऐसी सूचनाओं शामिल होती है जिससे कि पड़ोसी देश से कोई घटना हो या फिर उनके रिश्ते खराब ना हो। रक्षा क्षेत्र, सैन्य योजना या वायु सेना प्रतिष्ठान, सुरंग, फैक्ट्री, गोदी, शिविर, नौसेना और जहाज आदि से संबंधित जानकारी, इस तरह के अधिनियम के तहत सुरक्षित रखी जाती है, ऐसे उल्लंघन के लिए 14 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। कोई भी अनधिकृत संचार जिसे प्रसारित करने के लिए व्यक्ति अधिकृत नहीं है।